सीकर, 11 फरवरी (भाषा) राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी थाना इलाके में चार साल साल की मासूम से ज्यादती करने के मामले में अदालत ने वाद दायर करने के पांच दिन में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार कौशिक ने सोमवार को पोक्सो एक्ट में यह फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार अभियुक्त करण उर्फ कालिया आजीवन जेल में रहेगा। हैड लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि अभियुक्त करण गुजरात का रहने वाला है और खाटूश्यामजी इलाके में बर्तन धोकर गुजारा करता था। वह 30 जनवरी को वहीं
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भाषा | Updated:
सीकर, 11 फरवरी (भाषा) राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी थाना इलाके में चार साल साल की मासूम से ज्यादती करने के मामले में अदालत ने वाद दायर करने के पांच दिन में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार कौशिक ने सोमवार को पोक्सो एक्ट में यह फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार अभियुक्त करण उर्फ कालिया आजीवन जेल में रहेगा। हैड लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि अभियुक्त करण गुजरात का रहने वाला है और खाटूश्यामजी इलाके में बर्तन धोकर गुजारा करता था। वह 30 जनवरी को वहीं डेरे में रहने वाली चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने श्मशान भूमि में ले गया था और उससे ज्यादती की थी। पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए महज पांच दिन में चालान पेश कर दिया। खास बात यह है कि अदालत ने महज पांच दिन की सुनवाई में ही आरोपी को सजा सुना दी।
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